मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से थोड़ी राहत, पत्नी से मिल सकते हो लेकिन मोबाइल और इंटरनेट चलाने पर रोक
Manish Sisodia gets some relief from the High Court, can meet his wife but ban on using mobile and internet

Manish Sisodia gets some relief from the High Court, can meet his wife but ban on using mobile and internet
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार (2 जून) को राहत दी. कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार (3 जून) की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की राहत देते हुए कहा कि वह इस दौरान पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
हाई कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अदालत ने सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक जमा करने को कहा है और साथ ही वो पुलिस हिरासत में उनसे मिल सकते हैं. दरअसल सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी.
ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है. ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव करते हुए गड़बड़ी की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिए गए. इसमें सिसोदिया ने मुख्य भूमिका निभाई क्योंकि उनके पास ही आबकारी विभाग का प्रभार भी था.