Home Blog सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: शिवाजी चन्द्रा को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: शिवाजी चन्द्रा को मिली जमानत

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रायगढ़। सिटी कोतवाली रायगढ़ में दर्ज एक चर्चित साइबर ठगी मामले में आरोपी शिवाजी चन्द्रा को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद शिवाजी चन्द्रा की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए जमानत से वंचित किया गया था।
मामला सिटी कोतवाली रायगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 446/2025 से जुड़ा है, जिसमें शिवाजी चन्द्रा समेत कई आरोपियों पर साइबर ठगी का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कर्नाटका बैंक की रायगढ़ शाखा के खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन किए। यह ठगी गरीब लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनके बैंक खाते खुलवाकर की गई।
शिवाजी चन्द्रा को 2 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि अन्य आरोपी अब तक फरार हैं। सत्र न्यायालय रायगढ़ और बाद में हाईकोर्ट बिलासपुर से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी।
इसके बाद मिश्रा चेम्बर, रायगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा एवं आशीष कुमार मिश्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कराई गई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिवाजी चन्द्रा का नाम न तो FIR में है और न ही उनके खाते में कोई संदिग्ध राशि ट्रांसफर हुई है। उन्हें केवल एक सह-आरोपी के मेमोरेण्डम बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को उचित मानते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
मिश्रा चेम्बर के अधिवक्ताओं ने इस फैसले को न्याय की जीत बताते हुए कहा कि यह फैसला भविष्य में प्रदेश की अदालतों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

Ro.No - 13759/40

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