A young man arrived with a bag, at midnight the soldiers searched the railway station, found Rs 36 lakh in the bag, said – there is a marriage at home, sir…
सूचना पर सोमवार की दोपहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे आयकर अधिकारी छानबीन में जुटे रहे। अगर रुपये के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले तो उसे जब्त कर आयकर प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रेणुकूट रेलवे स्टेशन के पास से जीआरपी ने एक युवक के पास 36 लाख रुपये नकदी पकड़ा है। वह रुपये लेकर युवक पटना जा रहा था। नगदी को कब्जे में लेते हुए जीआरपी ने आयकर विभाग को सूचना दी। आयकर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।
बीती रात बैढ़न निवासी सूरज कुमार रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर पर बैठकर सिंगरौली-पटना एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने से पहले जीआरपी ने स्टेशन पर जांच शुरू की। यात्रियों के बैग व अन्य सामानों को भी चेक किया जाने लगा। तलाशी के दौरान सूरज कुमार के बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई।
यह है पूरा मामला
रविवार की रात सिंगरौली-पटना एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश के बैढ़न का रहने वाला युवक सूरज कुमार रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस दौरान राजकीय रेलवे पुलिस सभी यात्रियों के बैग की जांच कर रही थी। जांच के दौरान सूरज कुमार के बैग से 36 लाख रुपये बरामद हुए। इतनी मात्रा में कैश मिलने पर जीआरपी के जवान दंग रह गए।
जीआरपी के चौकी प्रभारी संतोष कुमार ओझा ने बताया कि रविवार की रात सिंगरौली पटना एक्सप्रेस आने के वक्त चौकी के सिपाही यात्रियों की चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान मध्य प्रदेश के बैढ़न से आने वाले एक व्यवसायी के बैग से 36 लाख रुपये मिले है।
बैंक से निकाले थे रुपये
वहीं पैसा लेकर जा रहे व्यवसायी सूरज कुमार ने बताया कि उनके पास से मिला सारा रुपया वह खुद बैंक से निकाल कर अपने पैतृक घर पटना जा रहे थे। वहां उनकी मां की तबीयत खराब है और घर में शादी भी पड़ी है। इसलिए वह यह पैसा लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे से संबंधित सारे कागज भी अधिकारियों को दिखाया है, मगर अभी तक उनका पैसा दिया नहीं गया है।
अधिकारियों ने कहा…
सूचना पर सोमवार की दोपहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे आयकर अधिकारी अंशल पांडेय ने बताया कि जीआरपी से सूचना मिलने पर वह यहां पहुंचे हैं और अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। यदि रुपये के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले तो उसे जब्त कर आयकर प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।