Home Blog शादी का झांसा देकर पीडिता से किया बलात्कार

शादी का झांसा देकर पीडिता से किया बलात्कार

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The victim was raped on the pretext of marriage

 थाना चारामा पुलिस ने किया बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार

Ro No - 13028/44

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले में दिनांक 06.11.2024 को प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.11.24 को नाबालिग पुत्री उम्र 14 साल 09 माह निवासी सिरसिदा घर से बिना बताये की चली गयी है जिसका आस पडोस रिस्तेदारों में पता तलाश किया जिसका कोई पता नही चला है कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 47/24 एवं अपराध क्र. 155/2024 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता के देखते हुए श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. ऐलिसेला (भा.पु.से.)के निर्देशन , श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल (भा.पु.से.)के मार्गदर्शन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसिन ख़ान (रा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में नाबालिग अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश के दौरान लगाये गये मुखबिर से अपहृत बालिका ग्राम मरकाटोला में होने की सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के रवाना होकर अपहृता का पता साजी कर अपहृत बालिका को चन्द्रशेखर कोमरा पिता धनसिंह कोमरा उम्र 23 निवासी मरकाटोला के घर से बरामद कर दस्तायाब किया गया अपहृता को थाना लाकर पूछताछ कर कथन लिया गया जिसने अपने कथन में बतायी कि ग्राम मरकाटोला पैतृक ग्राम है जहाॅ पर आना जाना होता है वहाॅ पर चन्द्रषेखर कोमरा से परिचय हुआ था बातचीत होता था चन्द्रशेखर कोमरा ने तुमको पसंद करता हॅु शादी करूंगा बोल कर दिनांक 01.11.24 को ग्राम सिरसिदा से चारामा बुलाकर अपने साथ ग्राम बागोडार ले गया और अपने परिचित के घर रखा था और वहाॅ पर चन्द्रषेखर कोमरा मुझे नाबालिग जानते हुए मना करने के बावजूद तुमसे शादी करूंगा बोलकर बहला फुसलाकर अलग अलग दिन कई बार मना करने के बावजूद जबरदस्ती शरीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया है उसके बाद ग्राम मरकाटोला वापस आ गये चन्द्रषेखर मुझे अपने घर में रखा था बतायी कि मामले में अपहृता के कथन पर से अपराध धारा 64,64(2)(ड), 65(1) बीएनएस 4,6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से प्रकरण में धारा 64,64(2)(ड), 65(1) बीएनएस 4,6 पाॅक्सो एक्ट जोडा गया है विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चन्द्रषेखर कोमरा द्वारा अपराध धारा का घटित करना स्वीकार करने पर दिनांक 19.11.24 को गिरफ्तार करमाननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चारामा निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी, सउनि कौषल गजेन्द्र , म0प्र0आर ज्योति मिश्रा , आर0 जितेन्द्र नाग, म0आर0 सरस्वती गावडे, विशेष योगदान रहा है।
नाम आरोपी:-
01. चंद्रशेखर कोमरा पिता धनसिंह कोमरा उम्र 23 साल निवासी मरकाटोला थाना चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर

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