Home Blog शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश

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Instructions to arms license holders to deposit their arms and weapons in police station

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

Ro.No - 13672/156

नगरीय निकाय आम चुनाव -2025

उत्तर बस्तर कांकेर, 21 जनवरी 2025/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2025 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए कांकेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने का आदेश जारी किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो तथा इन लॉयसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) धारा -21 के तहत उपरोक्तानुसार सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लॉयसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में तत्काल जमा कराए। इसके अतिरिक्त लॉयसेंसी अपने शस्त्र कांकेर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा करा सकते हैं। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। यह आदेश इस जिले में निवासरत एवं बाहर जिले से आये समस्त लायसेंसी शस्त्रधारियों पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी शस़्त्र अधिसूचना अवधि समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेगें। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गॉर्ड/वित्तीय संस्थाआें के सुरक्षा गॉर्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गॉर्ड मुक्त रहेंगे।

उक्त आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गॉर्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गॉर्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन वे अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंसी) व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस़्त्र होना अति-आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट कांकेर के कक्ष क्रमांक 15 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। उक्त आदेश के तहत वे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

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