Minor victim raped on the pretext of marriage
मामला थाना – कोड़ेकुर्से
थाना कोड़ेकुर्से पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले में दिनांक 06.11.2024 को प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.10.24 को उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कही चली गयी है। जिसका आस पडोस रिस्तेदारों में पता तलाश किया जिसका कोई पता नही चला है कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है । प्रार्थिया के रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 06/24 एवं अपराध क्र. 07/2024 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता के देखते हुए श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री आई. के. ऐलिसेला (भा.पु.से.)के निर्देशन , श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.)के मार्गदर्शन में श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक आप्स कांकेर श्री गिरिजाशंकर साव एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानुप्रतापपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उप निरीक्षक केजू राम रावत के नेतृत्व में नाबालिग अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश के दौरान लगाये गये मुखबिर एवं तकनीकी मदद से अपहृत बालिका का हैदराबाद में होने की जानकारी मिलने पर अपहृता का पता साजी कर अपहृत नाबालिग बालिका को लोकेश कुमार यादव पिता लवकुश उम्र 21 वर्ष से बरामद कर दस्तयाब किया गया। अपहृता को थाना लाकर पूछताछ कर कथन लिया गया । जिसने अपने कथन में बतायी कि लोकेश यादव पिता लवकुश यादव ग्राम रजौली जिला बालोद ने तुमको पसंद करता हॅु, शादी करूंगा बोल कर दिनांक 30.10.24 को बालोद बुलाकर अपने साथ ग्राम डुड़िया ले गया और अपने परिचित के घर रखा था और वहाॅ पर नाबालिग जानते हुए मना करने के बावजूद तुमसे शादी करूंगा बोलकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और हैदराबाद ले जाकर अलग अलग दिन कई बार मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया है बतायी। मामले में अपहृता के कथन पर से अपराध धारा 87,64(1) बीएनएस 4,6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से प्रकरण में धारा 87,64(1)बीएनएस 4,6 पाॅक्सो एक्ट जोडा गया है। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर लोकेश यादव द्वारा अपराध धारा का घटित करना स्वीकार करने पर दिनांक 29.11.24 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोड़ेकुर्से उप निरीक्षक केजू राम रावत, उप निरी0 उर्मिला साहू, सउनि सतीश जाधव, म0आर0 गुमलेश्वरी गोटा, रंजिता मरकाम, आर0अजीत रावटे, अजीत सिन्हा का विशेष योगदान रहा है।
नाम आरोपी:-
01. लोकेश कुमार यादव पिता लवकुश यादव उम्र 21 वर्ष निवासी रजौली थाना रणचिरई जिला बालोद



