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बलरामपुर जिले में 22 लीटर अवैध महुआ शराब और 150 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त

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22 liters of illegal Mahua liquor and 150 kg of Mahua lahan seized in Balrampur district

रायपुर / नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में शराब के अवैध निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए जांच-पड़ताल का अभियान जारी है। जिला आबकारी विभाग की टीम सीमावर्ती इलाकों में लगातार निगरानी रख रही है।

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आबकारी विभाग ने विकासखंड राजपुर के ग्राम कुंदीकला में दो मामलों में कुल 22 लीटर अवैध महुआ शराब और 150 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। जिला आबकारी अधिकारी श्री एस.के. सूर्यवंशी ने बताया कि थाना राजपुर अंतर्गत ग्राम कुंदीकला निवासी प्रभुराम के पास से 7 लीटर महुआ शराब एवं 90 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया, जबकि विमला प्रजापति के पास से 15 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब एवं 60 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान और राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित होटल-ढाबों में शराब रखने, पीने और पिलाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अवैध मदिरा का निर्माण या बिक्री हो रही हो, तो इसकी सूचना आबकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर +91-07831-299241 या टोल-फ्री नंबर 14405 पर देने की अपील की है।

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