Home Blog *65 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के पात्र जब्त*

*65 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के पात्र जब्त*

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● *प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर की अगुवाई में अवैध शराब पर एक साथ तीन स्थानों पर दबिश, महिला सहित तीन आरोपी गिरफ्तार*

रायगढ़ । “सुशासन तिहार” के तहत आमजन की समस्याएं सुनने और त्वरित निराकरण की दिशा में सक्रिय प्रशिक्षु आईपीएस श्री हर्षित मेहर एवं थाना प्रभारी खरसिया द्वारा लगातार क्षेत्र के ग्रामों का दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ग्राम कोडाभांठा गीधा और सोनबरसा के भ्रमण के दौरान पुलिस को अवैध शराब संग्रहण और निर्माण की पुख्ता जानकारी मिली, जिस पर श्री मेहर ने तत्काल टीम के साथ तीन स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में महुआ शराब जब्त की।
पहली कार्रवाई ग्राम कोडाभांठा गीधा में की गई, जहां संदेही आशिष जायसवाल, उम्र 28 वर्ष, पिता मयाराम जायसवाल के घर दबिश दी गई। पूछताछ पर उसने अवैध शराब अपने आंगन में छिपाकर रखना स्वीकार किया। तलाशी में एक जरीकेन और छह बोतलों में कुल 17 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,400 रुपये आंकी गई। वहीं उसी गांव में टीका राम डनसेना, उम्र 32 वर्ष, पिता दया राम डनसेना के घर कोलाबाड़ी में छापा मारकर पुलिस ने दो प्लास्टिक डिब्बा और चार बोतलों में भरी 33 लीटर महुआ शराब बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 6,600 रुपये बताई गई।
तीसरी और बड़ी कार्रवाई ग्राम सोनबरसा में की गई, जहां मुखबिर की सूचना पर श्रीमती भारती चौहान, उम्र 32 वर्ष, पत्नी भरतलाल चौहान के घर के पीछे कोलाबाड़ी में अवैध शराब भट्ठी पकड़ी गई। मौके पर महिला शराब बनाते पाई गई। वहां से 15 लीटर महुआ शराब (कीमत 3,000 रुपये), शराब बनाने में प्रयुक्त दो एल्युमिनियम बर्तन (कीमत 1,500 रुपये) और पाइप युक्त स्टील ढक्कन जब्त किया गया।
इन तीनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 214/2025, 215/2025 और 217/2025 के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर कानूनी कार्रवाई की गई है।
शराब विरोधी इस मुहिम में प्रशिक्षु आईपीएस श्री हर्षित मेहर के साथ एएसआई उमाशंकर घृतांत, हेड कांस्टेबल बिरीछ सान्डे, सुमेश गोस्वामी, सरोजनी राठौर, कांस्टेबल मनोज भारती, सत्यानारायण सिदार, हेमलाल सिदार और महिला कांस्टेबल मेनका चौहान ने सराहनीय भूमिका निभाई।

Ro.No - 13672/156

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