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DSP की पत्नी को सरकारी गाड़ी में बर्थडे मनाना पड़ा भारी,हाई कोर्ट ने की सख्त कार्रवाई

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डीएसपी की पत्नी को सरकारी गाड़ी में बर्थडे मनाना पड़ा भारी, हाईकोर्ट के दखल के बाद FIR दर्ज और जुर्माना

 

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में एक डीएसपी की पत्नी को सरकारी गाड़ी में अपना जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। चीफ सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी दी है कि डीएसपी की पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है, और कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।

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यह मामला तब सामने आया जब बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 12वीं बटालियन, रामानुजगंज में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में वह नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर केक काटते हुए अपना जन्मदिन मना रही थीं। इस वीडियो के बाद आम जनता में भारी आक्रोश देखा गया और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। शुरुआती दबाव में पुलिस ने केवल “अज्ञात कार चालक” के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


 

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, लगाई फटकार

 

29 जनवरी 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका (PIL) के रूप में स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट में राजधानी में हुई एक अन्य घटना का भी जिक्र किया, जहाँ एक रसूखदार युवक ने बीच सड़क पर अपनी कार रोककर केक काटा और आतिशबाजी कर जन्मदिन मनाया था। उस मामले में भी पुलिस ने केवल 300 रुपये का जुर्माना लगाकर औपचारिकता पूरी कर ली थी, जिसे कोर्ट ने “सिर्फ दिखावा” करार दिया था।

हाईकोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को यह बताने को कहा था कि दोषियों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई की गई है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।


 

सरकार का जवाब और आगे की सुनवाई

 

PIL की सुनवाई के दौरान, चीफ सेक्रेटरी ने शपथ पत्र के साथ कोर्ट को जानकारी दी कि बलरामपुर की घटना में FIR दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया, और दोषी महिला पर जुर्माना लगाया गया है। चीफ सेक्रेटरी के जवाब के बाद, डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त महीने में करने का निर्देश दिया है।

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