The period for getting crop insurance has been extended, now you can get crop insurance till 18th August
उत्तर बस्तर कांकेर 13 अगस्त 2025/ प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम अवधि बढ़ाकर अब 18 अगस्त कर दी गई है। जिले के सभी ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा समिति से सम्पर्क स्थापित कर फसल बीमा करवा सकते हैं। अऋणी कृषक अपनी नजदीकी सहज जन सेवा केन्द्र से बीमा करवा सकते हैं।
कृषि विभाग के उप संचालक जितेन्द्र कोमरा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। भू-धारक और बटाईदार किसान भी इसके लिए पात्र होंगे। अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है, उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। गैर ऋणी किसान भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 खसरा और स्व प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण-पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते हैं। फसल बीमा कराने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 02 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा कराना होगा तथा इसकी सूचना संबंधित बैंक को देना जरूरी है। श्री कोमरा ने बताया कि कांकेर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए बजाज अहलयांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को नामित किया गया है।



