The District Election Officer held a meeting with political parties and informed them about the SIR.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा की
बताया- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 26 को
उत्तर बस्तर कांकेर 30 अक्टूबर 2025/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (एसआईआर) के संबंध में तिथिवार कार्यक्रम घोषित किये जाने के पश्चात् कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें सम्पूर्ण कार्यक्रम एवं प्रक्रिया से अवगत कराया। साथ ही मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बुधवार 29 अक्टूबर की शाम को आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर प्रदान करना तथा मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक एवं अद्यतन बनाना है। कलेक्टर ने बताया कि जारी कार्यक्रम के तहत 3 नवम्बर तक प्रशिक्षण कार्य, 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन, 9 दिसम्बर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन, 8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज की जाएगी। इसके बाद 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा। कलेक्टर ने इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि पुनरीक्षण के दौरान वे अपने बूथ स्तरीय एजेंटों के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग करें, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सके और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सके।
कलेक्टर ने बैठक में बताया कि बी.एल.ओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जोड़ना) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. (इलेक्टोरल फॉर्म) भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे। गणना चरण के दौरान ई.एफ. के अलावा, ई.एफ. के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ/एईआरओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति का नाम उसमें शामिल न हो। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे सहित मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।



