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FASTag Rules Change: NHAI का बड़ा फैसला, FASTag यूजर्स के लिए नियम बदले

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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है। नए साल की शुरुआत के साथ, NHAI ने टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों और एक्टिवेशन के बाद होने वाली तकनीकी परेशानियों को खत्म करने का मास्टरप्लान तैयार किया है। इस सुधार का सीधा असर लाखों सड़क उपयोगकर्ताओं की यात्रा पर पड़ेगा, जो अब टोल प्लाजा से और भी आसानी से गुजर पाएंगे।

NHAI ने कारों, जीपों और वैन के लिए नए जारी किए गए FASTag हेतु ‘नो योर व्हीकल (KYV)’ प्रक्रिया की अनिवार्यता को समाप्त करने का ऐलान किया है। यह बड़ा फैसला 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। यह कदम FASTag इकोसिस्टम को नागरिक-अनुकूल और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे एक्टिवेशन के बाद KYV की जरूरतों के कारण होने वाली असुविधा और देरी अब बीते दिनों की बात हो जाएगी।

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सिर्फ नए FASTag ही नहीं, बल्कि पहले से जारी मौजूदा कार FASTag के लिए भी KYV अब रूटीन ज़रूरत के तौर पर अनिवार्य नहीं होगा। KYV की मांग केवल विशेष मामलों में की जाएगी, जैसे कि FASTag के गलत इस्तेमाल या शिकायतें मिलने पर। NHAI ने यह साफ कर दिया है कि वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी अब जारी करने वाले बैंकों पर होगी, जिससे नेशनल हाईवे उपयोगकर्ताओं को बिना किसी परेशानी के टोल पार करने का अनुभव मिल सके।

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