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नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा सशक्त प्रतिनिधित्व : शालिनी राजपूत

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उत्तर बस्तर कांकेर 15 अप्रैल 2026/ देश में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे देशभर की महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का समान अवसर मिलेगा।
इस महत्वपूर्ण पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे सभी वर्ग, समाज और जाति की महिलाओं को नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा और वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगी।

श्रीमती राजपूत ने कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हैं और इस अधिनियम के लागू होने से उनकी भागीदारी को और अधिक मजबूत करेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेष रूप से महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को हर माह आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है।

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