एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव के फर्नेस में विधिवत नष्ट किया जाएगा गांजा
रायगढ़, एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए गांजे के नष्टीकरण की कार्रवाई 1 अक्टूबर 2026 को की जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नष्टीकरण योग्य प्रकरणों का चयन किया गया है।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ के अंतर्गत थानों में जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया गया है। समिति के समक्ष संबंधित थानों द्वारा नष्टीकरण योग्य प्रकरणों की सूची एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जांच के बाद नष्टीकरण योग्य पाए गए गांजे को नियमानुसार नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव स्थित फर्नेस में जब्त गांजे को विधिवत जलाकर नष्ट किया जाएगा। नष्टीकरण की पूरी कार्रवाई समिति के सदस्यों एवं पंचान की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन्न होगी।



