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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹11,000/- अर्थदंड की सजा।

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माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), भानुप्रतापपुर श्री दीपक के. गुप्ता द्वारा आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹11,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित ।
विशेष अपर लोक अभियोजक श्री टी.एस. यादव द्वारा प्रकरण में की गई प्रभावी पैरवी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :–

◽ दिनांक 25.02.2023 को प्रार्थिया द्वारा थाना अंतागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को घर में अकेला पाकर आरोपी घर के अंदर आया तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी द्वारा घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके कारण पीड़िता भयवश घटना की जानकारी किसी को नहीं दे सकी।प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना अंतागढ़ में अपराध क्रमांक 09/2023, धारा 376, 506-बी भादवि एवं धारा 04 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

◽ विवेचना के दौरान साक्षियों के न्यायालयीन कथन, विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य एवं घटना से संबंधित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया।

Ro.No - 14097/148

◽ माननीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध मौखिक, परिस्थितिजन्य एवं अन्य साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए।

◽ प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹11,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।

दोषसिद्ध आरोपी

हर्षित उर्फ लालू चौहान, पिता श्री बालाराम चौहान, उम्र 24 वर्ष, निवासी कृष्ण नगर कोरर, थाना कोरर।

कांकेर पुलिस की प्रभावी भूमिका

प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी विवेचना तथा न्यायालयीन पैरवी हेतु थाना अंतागढ़ पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस टीम—

▪️ निरीक्षक रोशन कौशिक
▪️ उप निरीक्षक पवन ठाकुर
▪️ सउनि गोपाल नेताम
▪️ महिला प्रधान आरक्षक जमुना ठाकुर
▪️ आरक्षक नरेश सिन्हा

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