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चेमल माइंस में तीन पोकलेन मशीनों में आगजनी के मामले में 05 आरोपी गिरफ्तार।

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मजदूरों की मांगों को लेकर नाराजगी के चलते आगजनी की साजिश रचने का आरोप।
घटना को नक्सली वारदात का रूप देने के उद्देश्य से पर्चे रखे जाने की बात जांच में आई सामने।
घटना का संक्षिप्त विवरण

◽ दिनांक 05.10.2026 की दरमियानी रात ग्राम चेमल स्थित पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आयरन ओर माइंस में खनन एवं सड़क निर्माण कार्य में प्रयुक्त तीन पोकलेन मशीनों में आगजनी कर उन्हें क्षतिग्रस्त करने की घटना सामने आई थी। घटना के संबंध में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक संपर्क विभाग श्री नीरज कुमार द्विवेदी द्वारा थाना लोहत्तर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मामले में थाना लोहत्तर में अपराध क्रमांक 12/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

◽ प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री निखिल अशोक कुमार राखेचा (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्रीश्रीमाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री योगेश साहू के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानुप्रतापपुर श्री शेर बहादुर सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना लोहत्तर एवं साइबर टीम की विशेष टीम गठित कर मामले की जांच की गई।

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◽ विवेचना के दौरान ग्राम बोदेली निवासी सहदेव तुलावी के कथन के आधार पर घटना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। माइंस प्रबंधन द्वारा मजदूरों की मांगों एवं समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से कुछ मजदूर नाराज थे। इस संबंध में पूर्व में बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

◽ दिनांक 02.10.2026 को ग्राम बोदेली में कुछ लोगों की बैठक हुई, जिसमें माइंस में कार्यरत पोकलेन मशीनों को जलाने की योजना बनाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद दिनांक 04.10.2026 को मशीनों के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति से संपर्क करने तथा दिनांक 05.10.2026 की रात माइंस क्षेत्र में पहुंचकर मशीनों को क्षतिग्रस्त करने की बात भी विवेचना में सामने आई।

◽ आरोपियों द्वारा पोकलेन मशीनों के डीजल टैंक एवं पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया तथा डीजल से भीगे कपड़ों के माध्यम से मशीनों की केबिन में आग लगाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त, घटना को नक्सली वारदात का स्वरूप देने के उद्देश्य से पर्चे रखे जाने की बात भी विवेचना में सामने आई है।

◽ प्रकरण में अपराध क्रमांक 12/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(5), 61(2), 111(3), 351(3), 319(2) एवं 191(3) जोड़ी गई हैं।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
प्रकरण में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है—

1. सहदेव तुलावी, पिता रैनूराम तुलावी, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम बोदेली, थाना दुर्गुकोंदल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

2. प्रेमसिंह कोरेटी, पिता महंगूराम कोरेटी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम एडगुड़, थाना लोहत्तर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

3. ओमप्रकाश कचलाम, पिता राजकुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बोदेली, थाना दुर्गुकोंदल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

4. शिवलाल तुलावी, पिता स्व. डोमाराम, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम बोदेली, थाना दुर्गुकोंदल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

5. बृजलाल सलाम, पिता स्व. समारूराम, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम एडगुड़, थाना लोहत्तर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।

पुलिस टीम:-

◽ दुर्गूकोदल थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील दुबे, भानुप्रतापपुर थाना प्रभारी अंबर भारद्वाज, लोहत्तर थाना प्रभारी ऋषभ बाजपेयी ,ASI पवन मरकाम ,आर. राजेश नेताम ,आर. हरेन्द्र सिंह मौर्य,आर. शांता राम।

◽ साइबर सेल:- निरीक्षक राजेन्द्र कुमार साहू ,सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कतलाम भकेश पटेल प्रधान आरक्षक सचिन शोरी,आरक्षक शैलेन्द्र साहू ,हिमेस्वर मंडावी ,रामरतन निषाद ,प्रणय यादव ,जितेन्द्र नाग ,ज्ञानचंद ठाकुर ,भुपेश नेताम ।

📢 कांकेर पुलिस की अपील –

अपराध नियंत्रण में आमजन की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, अवैध शराब, जुआ, सट्टा या अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना कांकेर पुलिस हेल्पलाइन 94791-55125 पर दें। सूचनाकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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