नियम तोड़ने पर सामग्री जब्त कर लगेगा जुर्माना, दुकानदारों से मौजूदा स्टॉक खत्म करने की अपील
रायगढ़, नगर पंचायत घरघोड़ा ने पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच के उपयोग, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग या बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत की इस पहल का उद्देश्य शहर में प्लास्टिक कचरे को कम करना और स्वच्छता बनाए रखना है।
नगर पंचायत परिषद की बैठक में पारित संकल्प के आधार पर पॉलीथिन और प्लास्टिक कचरा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी बढ़ाने के साथ नालियों में रुकावट पैदा करता है, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है। परिषद द्वारा थोक व्यापारियों, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं को नगर पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण, परिवहन और आपूर्ति नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुकानदारों, व्यापारियों, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, भोजनालय संचालकों और साप्ताहिक हाट-बाजार के विक्रेताओं से 1 नवंबर से पहले पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच का मौजूदा स्टॉक खत्म करने या वापस करने की अपील की गई है। प्रतिबंध लागू होने के बाद इनका नया स्टॉक मंगाने और ग्राहकों को वितरित करने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने के साथ जुर्माना लगाया जाएगा।



