📍 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
📍 जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
📅 दिनांक:30 /04/2026
♦️कांकेर पुलिस की COTPA Act के तहत सख्त एक्शन।
♦️सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तंबाकू विक्रय पर अभियान।
🔴पुलिस अधीक्षक श्री निखिल कुमार राखेचा (भा.पु.से.) कांकेर के निर्देशन में जिले में COTPA Act (Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री/उपयोग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।
🔴 कार्यवाही का विवरण:
➡️कांकेर शहर एवं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाजार, बस स्टैंड, चौक-चौराहों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सघन जांच अभियान चलाया गया।
➡️सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।
➡️18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गई।
➡️शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू विक्रय करने वाले दुकानों को चिन्हित कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
🔴 चालानी कार्यवाही:
कुल 521 व्यक्तियों/दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
कुल ₹ 103600 समन शुल्क वसूला गया।
🔴 जागरूकता कार्यक्रम:
आमजन एवं दुकानदारों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया।
दुकानदारों को COTPA Act के नियमों का पालन करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।
🔴 कांकेर पुलिस की अपील:
कांकेर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें एवं तंबाकू उत्पादों के संबंध में लागू नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
👮♂️ “तंबाकू मुक्त समाज की ओर एक कदम – कांकेर पुलिस आपके साथ।”



