उत्तर बस्तर कांकेर 11 मई 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जिले में नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 की घोषणा की जा चुकी है। जिला कांकेर में 01 जून को मतदान और 04 जून को मतगणना होना निश्चित किया गया है। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बिना किसी डर, भय तथा दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने तथा चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा नगर पंचायतों के संबंधित वार्डों एवं ग्राम पंचायतों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जिले के नगर पंचायत चारामा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 और नगर पंचायत पखांजूर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 09 तथा तहसील कांकेर के ग्राम पंचायत कन्हारपुरी, तालाकुर्रा, तहसील चारामा के ग्राम पंचायत दरगहन, मुड़खुसरा, बासनवाही, पंडरीपानी, किशनपुरी, गितपहर, लखनपुरी एवं कहाड़गोंदी, तहसील नरहरपुर के ग्राम पंचायत डोमपदर, सारवण्डी, अमोड़ा, दुधावा, बुदेली, तहसील भानुप्रतापपुर के ग्राम पंचायत डोंगरगांव, घोठा, चिल्हाटी, केंवटी, भीरागांव, सोनेकन्हार, दाबकट्टा, तहसील दुर्गूकोंदल के ग्राम पंचायत करकापाल, कोड़ेकुर्से, मंगहूर, तहसील कोयलीबेड़ा के ग्राम पंचायत आलोर, प्रेमनगर, मंडागांव, मदले, द्वारिकापुरी, यशवंतनगर, बापूनगर, कोयगांव, विवेकानंदनगर, देवपुर, कल्याणपुर, रविन्द्रनगर, हांकेर, मायापुर, बैकुण्डपुर, रामकृष्णपुर, हरिहरपुर, चांदीपुर, चाणक्यपुरी, पित्तेभोड़िया, छोटेकापसी, कृष्णनगर, सत्यनगर, ऐसेबेड़ा, बलरामपुर, गुड़ोबेड़ा, केसेकोड़ी, भिंगीडार, चंदनपुर, श्यामनगर, माटोली, लखनपुर, दुर्गापुर, पेनकोड़ो, इन्द्रप्रस्थ, पुरूषोत्तम नगर, उदयपुर, जयश्रीनगर, वनश्रीनगर, श्रीपुर, माचपल्ली, मरोड़ा, लक्ष्मीपुर, जनकपुर, विजयनगर, शंकरनगर, पाड़ेंगा, बांदे कॉलोनी, नागलदण्ड, हनुमानपुर, विष्णुपुर, कुरेगांव, विकासपल्ली, उलिया, ताड़बायली, कंदाड़ी, सितरम, पानीडोबीर, राधानगर, गोविन्दपुर, जानकीनगर, स्वरूपनगर, ओरछागांव एवं उदनपुर के क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 08 मई से 04 जून 2026 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा कर्मियों एवं धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जाएगा। विभिन्न सभाओं, रैली, जूलूस आदि करने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी पखांजूर अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी पखांजूर से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं जूलूस के मार्ग आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सभा, रैली, जूलूस आदि में लाऊडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग किए जाने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर एवं पखांजूर अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारियों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा 04 जून 2026 तक जिला कांकेर के समस्त उप निर्वाचन प्रभावित नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों मंे प्रभावशील रहेगा।



