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हिट एंड रन मामले में लाए गए नए कानून अभी प्रभावशील नहीं – कलेक्टर

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मुंगेली जिला से हरजीत कुमार की रिपोर्ट

 

Ro.No - 13759/40

मुंगेली – कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिला स्तरीय वाहन चालक के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को लागू नहीं किया गया है, अभी पुराना कानून ही लागू है। कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा हिट एंड रन कानून के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही भ्रामक जानकारी से बचने की समझाईश दी। पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई कानून लागू नहीं हुआ है। बहरहाल एक दिन पूर्व मुंगेली जिले में हुए बोलेरो वाली दुर्घटना में भी एफआईआर की कार्यवाही पूर्व से लागू कानून अनुसार ही की गयी है बैठक में वाहन चालक संघ के जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने सहमति दी कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार लोक व्यवस्था बनाये रखने में वे सभी सहयोग करेंगे। वर्तमान में किसी भी तरह से वाहन चालकों के द्वारा कार्य बन्द करने का आह्वान नहीं किया गया है। आवागमन से लेकर हर तरह की व्यापारिक गतिविधियों में वाहन चालकों के द्वारा पूर्णतः सहयोग दिया जायेगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विजेन्द्र सिंह पाटले, एसडीएम मुंगेली सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो, जिला परिवहन अधिकारी असीम माथुर, एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार मुंगेली सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं वाहन चालक संघ के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

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