‘High Security Registration Mark’ will be installed on vehicles registered before 2019
उत्तर बस्तर कांकेर, 26 दिसम्बर 2024/ सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ’’हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह’’ योजना प्रांरभ किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कांकेर जिले में यह योजना प्रारंभ की गई है।वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं।
Ro.No - 13759/40



