No one will take any steps to recover Rs 3500 crore demanded from Congress, what is the matter?
इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। लगभग 3,500 रुपये की टैक्स मांग के मामलों में आयकर विभाग लोकसभा चुनाव खत्म होने तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा और उससे कोई वसूली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही। इसके बाद न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और एजी मसीह की पीठ ने मामले को 27 जुलाई के लिए सुनवाई को रख दिया।
आयकर विभाग की एक पुरानी टैक्स मांग के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए आयकर विभाग 3,500 करोड़ रुपये की कुल टैक्स मांग की वसूली के लिए लोकसभा चुनाव के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कांग्रेस ने इन सभी टैक्स मांग के खिलाफ याचिका दायर नहीं की थी, इसके बावजूद मेहता ने यह वादा किया। इस पर कांग्रेस ने उनका आभार जताया।
क्या है मामला?
आयकर विभाग ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस को कई नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उससे कुल मिलाकर 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स मांगा गया है। इसमें जुर्माना और ब्याज आदि भी शामिल हैं। विभाग ने अलग-अलग सालों के लिए ये नोटिस जारी किए हैं और एक नोटिस तो वित्त वर्ष 1993-1994 का है। विभाग ने एक मामले में कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपये की वसूली भी की है।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को मिले आयकर विभाग के नोटिस के मामलों में पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आसन्न लोकसभा चुनाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मांगे गए 3500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा. सुप्रीम कोर्ट अब 24 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा.
यह मामला 2018 में कांग्रेस द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयकर विभाग को 2011-2012 के लिए अपने आयकर का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी. इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने 28 मार्च के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.
चुनाव खत्म होने तक हम कोई करवाई नहीं करेंगे
उधर, कांग्रेस की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1995-96 से अब तक 3500 का डिमांड हो गया है जबकि याचिका पहले से अदालत में लंबित है. मामले की सुनवाई अगस्त महीने में की जाए. तब तक इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई न करे. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक हम कोई करवाई नहीं करेंगे. 1700 करोड़ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा की मार्च के महीने में कई डिमांड नोटिस दिए गए. कुल 3500 करोड़ का मामला है.