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जेल से बाहर आने के लिए अदालत की कोई भी शर्त मानने को तैयार: मनीष सिसोदिया

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Ready to accept any condition of the court to come out of jail: Manish Sisodia

दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को संजय सिंह को छह महीने बाद जमानत दी. इस मामले में आप के एक और नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी लगभग एक साल से जेल में बंद हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, वैसे ही सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है.

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दरअसल, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा कि उनके मुवक्किल जमानत के लिए योग्य हैं, क्योंकि उनकी वजह से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है. स्पेशल जज कावेरी बवेजा की पीठ के समक्ष सिसोदिया के वकील ने कहा कि किसी व्यक्ति को भी उनकी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

मनीष सिसोदिया को हिरासत में रखने से पूरा नहीं होता कोई मकसद

सिसोदिया के वकील ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि अभी तक ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि पूर्व डिप्टी सीएम तक कोई पैसा पहुंचा है. जांच को पूरा हुए 11 महीने का वक्त बीत चुका है. वकील ने कहा कि वह पिछले 13 महीनों से जेल में बंद हैं. उन्होंने इस दौरान अदालत के जरिए मिली किसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी नहीं किया है. सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने कहा कि मुझे जेल में अब और ज्यादा वक्त तक रखने से कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा है.

अदालत की कोई भी शर्त मानने को तैयार: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच पूरी हो चुकी है. मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या केस से जुड़े सबूत नष्ट करने की भी कोई संभावना नहीं है. उन्होंने जज से यह भी कहा कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वह कोर्ट के जरिए तय की गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं. सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 6 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर पांच से जमानत मिलने पर बाहर आ सकेंगे. शराब घोटाले के इस मामले में अब जब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा, तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे और उन्हें सिर्फ कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया.

एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर दो में बंद हैं तो वहीं दूसरी तरफ 181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर पांच से जमानत मिलने पर बाहर आ सकेंगे. शराब घोटाले के इस मामले में अब जब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा, तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे और उन्हें सिर्फ कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा.

संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी. संजय सिंह को जमानत तो मिल गई लेकिन मंगलवार को वह बाहर नहीं आ सके. संजय सिंह को लीवर में कुछ शिकायत थी, जिसके लिए डॉक्टरों ने कुछ जांच करने के कहा है, इसलिए वह अस्पताल में हैं. डॉक्टर जब अस्पताल से जाने की इजाजत देंगे तब संजय सिंह तिहाड़ जेल वापस जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आ गया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हमने ED की ओर से दायर केस की मेरिट पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है. ED की ओर से ASG एसवी राजू ने बयान दिया है कि संजय सिंह को अगर ज़मानत दी जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है. इसके मद्देनजर संजय सिंह को जमानत दी जा रही है.

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