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कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक एवं कर्मचारियों को 7 मई मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित

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Every worker and employee working in factories and establishments has been declared a paid holiday in the constituency on the day of voting, May 7.

रायगढ़, 3 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 को संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में अर्थात 19 अप्रैल, 26 अप्रैल एवं 7 मई 2024 को मतदान कराया जा रहा है। जिसके तहत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 7 मई 2024 को मतदान होना है। इस संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को लिए मतदान के दिन राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है।
प्रभारी सहायक श्रमायुक्त रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए है।
साथ ही दीगर राज्यों के मतदाता जो रायगढ़ जिले में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना है।

Ro No- 13047/52

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