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जानिए बिना वोटर कार्ड कैसे करें वोट? समझिए कितना जरूरी है मतदान करना वोट के क्या – क्या नियम है

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Know how to vote without voter card? Understand how important it is to vote and what are the rules of voting.

लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं. 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है. अगर 1 अप्रैल 2024 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल है तो आप इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने के पात्र हैं.
अगर आप किसी भी चुनाव में मतदान करना चाहते हैं तो आपके पास भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र (Voter card) होना चाहिए. साथ ही आपका नाम वोटर्स लिस्ट में भी होना चाहिए. सिर्फ वोटर कार्ड रखना ही काफी नहीं है. चुनाव से पहले अपना नाम मतदाता सूची (Voters List) में है या नहीं, यह चेक करना भी बहुत जरूरी है.

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पहले समझिए कितना जरूरी है मतदान करना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. ये देश संविधान से चलता है. वोट डालना एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है. यह एक ऐसा अवसर है जब आप अपने देश का भविष्य बनाने में योगदान करते हैं. मतदान आपको अपनी पसंद के नेता चुनने और अपनी सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार देता है. एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश के भविष्य के लिए अहम निर्णयों में भागीदारी लें.
इससे एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करता है. जब ज्यादा संख्या में लोग वोट डालते करते हैं, तो सरकार ज्यादा जवाबदेह होती है. मतदान सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने में मदद करता है. इसलिए हर नागरिक को मतदान करना चाहिए.

लोकसभा चुनाव के लिए कब-कब डाले जाएंगे वोट

लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग सात चरणों में होगी. पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, इसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे. कुछ राज्यों में कई चरणों में वोटिंग होगी. अगर आप दिल्ली या गुरुग्राम में रहते हैं तो आप छठे चरण में 25 मई को मतदान करेंगे. हालांकि अगर आप नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं, तो एक महीने पहले दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान करेंगे.

वोटर कार्ड के बिना भी डाल सकते हैं वोट

चुनाव आयोग ने राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर पहचान पत्र (आईडी कार्ड) के जरिए किसी मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है तो उस मतदाता के वोटर आईडी कार्ड की भाषायी या वर्तनी की त्रुटियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि कोई भी वास्तविक वोटर मतदान के अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, अगर वोटर का नाम उस मतदान केंद्र की वोटर लिस्ट में हो जहां वह वोट डालने आया हो।

बिना वोटर कार्ड कैसे करें वोट?

इतना ही नहीं अगर वोटर कार्ड में तस्वीर बेमेल है तो इस सूरत में वोटर को कोई दूसरा सरकारी फोटो दस्तावेज पेश करना होगा। पिछले महीने जारी एक आदेश में चुनाव आयोग ने कहा था कि जो मतदाता वोटर आईडी नहीं दिखा पाएं तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। अगर आप वोटिंग के दौरान वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखा पाएं तो निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए इन दस्तावेजों में से एक दिखा सकते हैं-
आधार कार्ड
पैन कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
मनरेगा जॉब कार्ड
फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता आई-कार्ड
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट
केंद्र/राज्य सरकारों या पीएसयू द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो वाले सेवा आई-कार्ड
सांसदों, विधायकों और एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
प्रवासी भारतीयों के लिए ये है गाइडलाइन
वहीं प्रवासी भारतीय, जो अपने भारतीय पासपोर्ट में विवरण के आधार पर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, की पहचान मतदान केंद्र पर केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाएगी और कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं।

त्रुटियों को नजरअंदाज करने को कहा

चुनाव आयोग का पूरा ध्यान इस पर है कि कोई वास्तविक मतदाता अपना मत देने से वंचित न रहे। आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को लिपिकीय या वर्तनी संबंधी त्रुटियों को नजरअंदाज करने को कहा है। हालांकि मतदाता पहचान पत्र से वोटर की पहचान को सत्यापित करना जरूरी होगा।
अगर दूसरी विधानसभा का है वोटर कार्ड तो क्या करें?
अगर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पत्र किसी मतदाता के पास है तो वह भी स्वीकार किया जाएगा। बस शर्त यह है कि मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की सूची में होना जरूरी है, जहां वह आया है।

मेल नहीं खाती तस्वीर तो ये करें

अगर किसी मतदाता की तस्वीर बेमेल है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकता है। वहीं अपने पासपोर्ट के विवरण के आधार पर पंजीकृत प्रवासी भारतीय की मतदान केंद्र पर पहचान सिर्फ उनके मूल पासपोर्ट के आधार होगी।

 

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