BRS leader’s poem did not get relief, K. Kavita demanded to present her views in front of the judge in the full court, the court immediately said – No, this is not allowed.
दिल्ली शराब घोटाला मामल में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. राउज एवन्यू कोर्ट ने के. कविता को अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले कोर्ट में पेश हुईं के. कविता ने भरी अदालत में जज साहब के सामने अपनी बात रखने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने तुरंत इनकार कर दिया और इसकी इजाजत नहीं दी.
दरअसल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था. इस दौरान के. कविता के वकील ने जज के समक्ष अपनी बात रखने की मांग की. इस पर कोर्ट ने के. कविता के वकील को लिखित में देने के लिए कहा. कोर्ट ने कहा कि के. कविता को जो भी कहना है, वो लिखित में दे दीजिए. इसके बाद के कविता ने कोर्ट से लिखित में कहा कि सीबीआई ने मेरा बयान दर्ज कर लिया है और इस केस में कुछ नया नहीं है..ये एक राजनीतिक मुकदमा है.
के. कविता ने कहा कि ये केस विपक्ष को दबाने के लिए है. सीबीआई ने भी मुझसे वही सवाल पूछे. इससे पहले के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि के. कविता ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की. बता दें कि के. कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. 26 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली आबकारी घोटाला मामला में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया था. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें अंतरिम जमानत देने का उचित समय नहीं है. कविता ने अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ की जरूरत है.
15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी कविता
बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरास में भेजा था और तब से कविता तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।