The accused of molesting a girl was arrested, went to jail under sections of molestation and POCSO Act.
04 मई रायगढ़ । कल दिनांक 03/05/2024 को स्थानीय महिला द्वारा थाना चक्रधरनगर में आकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के हेमलाल साव द्वारा गंदी नियत से छेड़छाड़ करने की आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी । महिला बताई कि 2 अप्रैल के शाम बालिका गांव के दुकान सामान खरीदने गई थी । जहां पीछे से आकर हेमलाल साव लड़की को गलत तरीके से स्पर्श कर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया । लड़की घर आकर रोते हुए घटना बताई । तब बालिका की मां उसे साथ लेकर दुकान गई । लड़की ने दुकान में खड़े हेमलाल की ओर इशारा कर गंदी नियत से छुना और गंदी बातें करना बतायी । पीड़ित बालिका की मां द्वारा हेमलाल पर कार्यवाही करने थाना चक्रधरनगर में आवेदन दिया गया । आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में आरोपित हेमलाल साव पर अप.क्र. 220/2024 धारा 354, 354-क आईपीसी 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले में संवेदनशीलता बरतते हुये पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर पीड़ित बालिका का महिला जांचकर्ता अधिकारी से विस्तृत कथन कराकर तत्काल आरोपी हेमलाल साव पिता मिलन साव उम्र 26 वर्ष की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया । चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी काे संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड लेने न्यायालय पेश कर जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है । नाबालिग से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।