नाम आरोपी :-भगत राम रात्रे पिता धन्साय रात्रे उम्र 61 वर्ष साकिन नवागांव थाना मलखारोदा
सक्ती/मालखरौदा। सक्ती जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे एक आरोपी द्वारा क्षेत्र के कई किसानों के धान खरीदी करके उनके पैसों को नही दिया जा रहा है जिसपर मालखरौदा पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करकर कानूनी कार्रवाई किया गया और धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज करके आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिलीप कुमार गबेल पिता साधूराम गबेल उम्र 55 साल साकिन आडिल थाना मालखरौदा जिला सवत्ती छ.ग. दिनाक 21.06.24 को थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनाक के दौरान आरोपी भगत राम रात्रे साकिन नवागांव द्वारा प्रार्थी एवं 08 अन्य किसानो का डलवा फसल का कुल 1645 कट्टा धान कीमती 1283100/रू को नगद में खरीदने का सौदा कर ठगी कर बिक्री का रकम नही देना तथा फरार हो जाने की रिपोर्ट पर आरोपी भगत राम रात्रे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपी की पाताशाजी कर जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अंकिता शर्मा (भा.पु.से) अति. पुलिस अधीक्षक ‘महोदया रमा पटेल, एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर को अवगत कराकर उनके मार्ग दर्शन में पुलिस टीम तैयार फरार आरोपी भगत राम रात्रे पिता घनसाय रात्रे उम्र 61 साल साकिन नवागांव को दिनांक 05.07.2024 के 12.30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। एवं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल, सउनि राधेश्याम राठौर, प्र.आर. 18 योगेश्वर बंजारे आर गोपाल भैना शिवगोपाल रात्रे एवं सायबर सेल पुलिस कार्यालय सक्ती का विशेष योगदान रहा।



