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Defamation Case: मानहान‍ि मामले में दर्ज कराएंगे बयान, सुलतानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, जानिए क्या है पूरा मामला

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Defamation Case: Rahul Gandhi will record his statement in the defamation case, he reached Sultanpur court, know the whole matter

सुलतानपुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंच गए हैं। पेशी के मद्देनजर दीवानी न्यायालय में सुरक्षा घेरा सख्त कर द‍िया गया है। राहुल की पेशी विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में होगी। कांग्रेस सांसद के खि‍लाफ यहां गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा चल रहा है।

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बता दें, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें मुकदमा चलाया जा रहा है। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताब‍िक, परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी।

मज‍िस्‍ट्रेट ने अपनाया था कड़ा रुख

परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया तो उन्होंने 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करा ली थी। उन्हें पेशी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। हालांकि, आरोपों पर जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। पिछली कुछ पेशियों पर न आने के कारण मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अपनाया। इस पर बीती दो जुलाई को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने 26 जुलाई को पेश होने के लिए अवसर मांगा था।

पांच महीने में दूसरी बार न्यायालय में पेशी

राहुल गांधी पांच महीने में दूसरी बार यहां पहुंचे हैं। इससे पहले वह लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच 20 फरवरी को न्यायालय में पेश हुए थे। उस समय बड़ी संख्या में अमेठी व सुलतानपुर के लोग उनसे मिलने व देखने की इच्छा लेकर पहुंचे थे। मामला न्यायालय में पेशी का था, इसलिए राहुल आए और करीब 20 मिनट में न्यायालय की प्रक्रिया पूरी हो गई। समर्थकों व विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के नारेबाजी के बीच वह मुस्कुराते रहे और बिना कुछ बोले ही यहां से चल दिए।

2 जुलाई को पेश नहीं हुए थे राहुल गांधी

अदालत ने इस मामले में राहुल को 20 फरवरी को जमानत दी थी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। दरअसल इसी मामले में राहुल गांधी को इससे पहले 2 जुलाई को पेश होना था। हालांकि, राहुल गांधी उस समय कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि लोकसभा का सत्र चल रहा है। इसलिए राहुल गांधी कोर्ट नहीं आ पाए हैं। कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 26 जुलाई तक की तारीख मांगी थी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में अगस्त 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 8 मई को कर्नाटक के बेंगलुरू में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में राहुल गांधी को इसी साल फरवरी में जमानत मिल चुकी है। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेताओं ने बताया है कि राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह 9 बजे के करीब लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से सड़क मार्ग के जरिए वे सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के लिए रवाना होंगे।

बीजेपी की इस गंदी राजनीति की निंदा करता हूं: प्रमोद तिवारी

मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि विभिन्न जिलों में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मामला दर्ज करना बीजेपी की गंदी राजनीति है. मैं बीजेपी की इस गंदी राजनीति की निंदा करता हूं.

इसी साल फरवरी में मिली थी जमानत

इससे पहले 20 फरवरी 2024 को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी. तब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे और वह यात्रा रोककर इस सुनवाई में पहुंचे थे. 20 फरवरी को अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी.

2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का केस

राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्यारा कहा था. विजय मिश्रा ने जब यह मुकदमा दायर किया था, तब वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे.

दोषी पाए जाने पर हो सकती है 2 साल की जेल

मुकदमा दर्ज कराने वाले विजय मिश्रा के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा मिल सकती है. हालांकि पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी.

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