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पांच पीड़ित परिवारों के लिए कलेक्टर द्वारा 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

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उत्तर बस्तर कांकेर, 06 मार्च 2026/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने, नदी एवं तालाब में डूबने से मृत्यु होने के 05 प्रकरणों में मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार-चार लाख रूपए की मान से 20 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। कोयलीबेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम कटगांव निवासी 45 वर्षीय चैतुराम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती मंगलीबाई आंचला के लिए चार लाख रूपए तथा ग्राम वाला निवासी 38 वर्षीय मानकू राम पुड़ो की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी श्रीमती प्रमिला पुड़ो के चार लाख रूपए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बांदे तहसील के ग्राम पी.व्ही.110 मणिपुर निवासी 42 वर्षीय श्रीमती अंजना मल्लिक की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित बिमल मल्लिक के लिए चार लाख रूपए, भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम घोठा की हेमंत धु्रव के तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके माता-पिता श्रीराम और श्रीमती दामिनी को संयुक्त रूप से चार लाख रूपए तथा पखांजूर तहसील ग्राम पिनकोड़ो निवासी 17 वर्षीय रामकुमार कोला की तालाब में डूबने से उनके निकटतम आश्रित देवसूराम कोला और श्रीमती जननी कोला के लिए संयुक्त रूप से चार लाख रूपए कलेक्टर द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान हितग्राहियों को संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
क्रमांक/226/सुरेन्द्र

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