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भोजनालय के संचालक पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई

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Action under Excise Act on restaurant operator

भोजनालय में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, 41 पाव देशी, अंग्रेजी शराब जब्त

Ro No- 13047/52

 06 अक्टूबर, रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा कल दिनांक 05/10/2024 को अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री सुखनंदन पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड स्थित कन्हैया भोजनालय में संचालक संजय गुप्ता अवैध रूप से देशी एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहा है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर छापा मारा।
पुलिस द्वारा मौके पर भोजनालय की तलाशी लेने पर, काउंटर के नीचे एक प्लास्टिक बोरी में रखी गई कुल 41 पाव शराब बरामद की गईं। इसमें 37 पाव सीलबंद रोमियो देशी मदिरा प्लेन, शोले मसाला देशी मदिरा और 4 पाव सीलबंद मेकडायल नंबर-1 व्हिस्की अंग्रेजी शराब शामिल थी। साथ ही आरोपी संजय गुप्ता से ₹220 की शराब बिक्री की रकम भी बरामद की गई।
आरोपी संजय गुप्ता, उम्र 47 वर्ष, निवासी रेलवे बंगला पारा, रायगढ़ के खिलाफ अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) एवं 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।
इस छापेमारी में उप निरीक्षक श्री ऐनु देवांगन, सहायक उप निरीक्षक श्री राकेश शर्मा, जयलाल जायसवाल और आरक्षक उत्तम सारथी, जगदेव सिंह शामिल रहे।

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