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सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे -कलेक्टर

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Officers and employees will not go on leave without obtaining prior approval of the competent authority – Collector

बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला- छत्तीसगढ़ के विधान सभा का चतुर्थ सत्र 16 दिसम्बर 2024 से 20 दिसम्बर 2024 तक आहूत किया गया है। उक्त अवधि में निर्धारित प्रश्नोत्तर काल के लिए प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में शासन को भेजने संबंधी कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता का है। कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिले के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त आकस्मिक की स्थिति में आहूत किये जाने पर कार्यालयीन अवधि के पश्चात् एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय में उपस्थित होंगे।

Ro No - 13028/44

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