All acts done against the law are crimes- Harish Sahu
मुंगेली जिला से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट
मुंगेली – लोरमी- लोरमी नेहा पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छीतापार की सात दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिवस के मुख्य अतिथि थाना चिल्फी के थानेदार हरीश साहू ने बौद्घिक परिचर्चा में कहां लोगों द्वारा की गई हर कार्य जो विधि के विरुद्ध होती है सभी अपराध की श्रेणी में आती हैं इसलिए हर ओ कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए जिससे उसे थाना अदालत तक जाना पड़े। उन्होंने बच्चों को यातायात के नियम, बिना विज्ञप्ति वाहन चलाना, किसी के साथ मारपीट गाली गलौज करना, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना, हत्या करना, छेड़छाड़ करना आदि सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से धर्मेंद्र शर्मा ने बाल श्रम में 18वर्ष से कम के बच्चों को मजदूरी करने से रोका, बाल किडनैप के सम्बन्ध में कहा कोई भी अनजान व्यक्ति कही भी किसी के भी हाथ से कुछ खाने से रोका यदि कोई भी समस्या में हो तो चाइल्ड हेल्फ लाइन नम्बर 1098 व 15100 पर निशुल्क डायल करने कहा, बाल विवाह अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में बताया कि 18 साल से पहले कोई लड़की और 21 साल से कम कोई भी लड़का विवाह योग्य नहीं होना बताया, नशा मुक्ति के बारे में बताया गया। सायबर ठगी, गुड टच बेड टच के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किए। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक सुनील लहरे,राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार टंडन, शिक्षक अर्जुन डाहीरे, बेतल टंडन शिक्षिका नीलम घृतलहरे,अनु दिवाकर , शासकीय प्राथमिक विद्यालय गातापार के प्रधान पाठक बलवंत केवट, स्वयं सेवक छात्र छात्राएं उपस्थित रहें।



