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सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा

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No meeting can be held, no rally or procession can be taken out, nor any dharna can be held without the permission of the competent authority

नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025

Ro.No - 13672/156

जिले में आदर्श आचार संहिता लागू

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश

रायगढ़ / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्र/त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही संपन्न होते तक जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकायों/जनपद पंचायत क्षेत्रों हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

इस अवधि में कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर, किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारणए सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकाय के क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के सम्बन्ध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से सम्भव नहीं हैं। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के लिये रायगढ जिले के समस्त नगरीय निकाय/ जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

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