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आचार संहिता अवधि में शासकीय अथवा अर्ध शासकीय विश्राम भवन, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस के संंबंध में दिशा-निर्देश जारी

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Guidelines issued regarding government or semi-government rest house, circuit house, guest house during code of conduct period

नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025

Ro.No - 13672/156

रायगढ़ / छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिला रायगढ़ अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। प्रावधानानुसार निर्वाचन घोषणा होने की तिथि एवं 25 फरवरी 2025 निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, जिले के समस्त नगरीय निकायों में स्थित शासकीय अथवा अर्ध शासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं और न ही वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ कर सकते हैं।
जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते है तो उन्हे अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाए। जिले के समस्त नगरीय निकायों में स्थित शासकीय/ अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, आफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा एवं अनुविभागीय मुख्यालयों में/ अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जा सकेगा। कक्षों के आरक्षण में निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। जिसके तहत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी। यह ध्यान रखा जाये कि निर्वाचन कार्य से लगे हुए अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखे जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को पात्रता अनुसार उपरोक्त प्रतिबंध के तहत कक्ष आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण रायगढ़ जिले में प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

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