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एमसीपी कार्यवाही के दौरान आईटीबीपी तथा बागनदी पुलिस द्वारा पकडी गई छत्तीसगढ़ नॉन ड्यूटी पेड़ 281,080 रू0 की अंतर्राज्यीय शराब

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Chhattisgarh non-duty liquor worth Rs 281,080 seized by ITBP and Bagnadi police during MCP operation

ITBP और पुलिस की अवैध शराब तस्करी पर संयुक्त बड़ी कार्यवाही, लाखों की शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

Ro.No - 13073/159

आरोपियो द्वारा छोटा हाथी (पिकअप) में पैरा गाडी के आड़ में की जा रही थी शराब तस्करी

पैरा के नीचे में मिले 357 लीटर 840 एम.एल. कीमती 281,080 रुपए जिसमें ( मैकडॉवेल नं0 01, देशी मदिरा) ब्रांड का शराब तथा छोटा हाथी पिकअप CG/04/PJ/4931 कीमती 5 लाख , कुल जुमला कीमती 7,81,080 को किया गया जप्त

शराब परिवहन करते पकड़े गए चारों आरोपी भेजे गए जेल

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग, अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के निर्देशानुसार अति0 पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के दिशा निर्देशन में शराब तस्करी रोकने स्थानीय चुनाव में आदर्श आचार संहिता प्रभावसील होने तथा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने कोठीटोल आईटीबीपी कैम्प के सामने itbp व पुलिस बल द्वारा लगातार एमसीपी कार्यवाही लगाया जा रहा था कि 07 फरवरी 2025 के रात्रि अति संवेदनशील क्षेत्र कैंप कोठीटोला में एमसीपी कार्यवाही की जा रही थी तभी छोटा हाथी पिकअप CG/04/PJ/4931 सीतागोटा से आते देखी जो आईटीबीपी व पुलिस बल को देखकर भागने के लिए गाड़ी मोड़ने लगा जिसे घेराबंदी कर वाहन क्रमांक CG/04/PJ/4931 पकड़ा गया। चालक एवं उसमें बैठे लोगों से नाम पता पूछने पर अपना नाम चालक दीपांकर सहारे पिता धनलाल सहारे उम्र 21 साल एवं संदीप वाल्दे पिता दीनदयाल वाल्दे उम्र 35 साल, समीर सहारे पिता श्यामलाल सहारे उम्र 21 वर्ष एवं भूषण उर्फ राम उर्फ कालू पिता अमर सिंह यादव उम्र 18 वर्ष साकिनान वार्ड नंबर 02, दंतेश्वरी पारा साईं मंदिर के पास, डोंगरगढ़ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव मिले बागनदी पुलिस द्वारा पिकअप वाहन को चेक करने पर वाहन में खाकी पेटियों में कुल 357 लीटर 840 ML कुल जुमला शराब कीमती 281,080 रू0 म0प्र0 निर्मित शराब मिला जिसे मौके पर समक्ष गवाहन शराब एवं पिकअप वाहन CG/04/PJ/4931 कीमती 500000 जुमला कीमती 7,81,080 को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीयो के विरुद्ध अप0 क्रमांक 03/2025 धारा 34(2),36 आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में आईटीबीपी कोठीटोला कैंप के आईटीबीपी निरी0 कृपाशंकर सिंह आईटीबीपी सउनि विजय राम आईटीबीपी प्रधान आरक्षक यशवंत सिंह, आईटीबीपी आरक्षक बृजेश कुमार, आईटीबीपी आरक्षक कराड़े किशोर , आईटीबीपी आरक्षक राजू राम , आईटीबीपी आरक्षक नरेन्द्र कुमार एवं थाना बाघनदी के निरी0 विजय मिश्रा, उनि0 राकेश पटेल, आर0 1899,1876,1900,203,275,1502 की सराहनीय भुमिका सराहनीय रही।

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