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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित

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Teacher suspended for negligence in election work

उत्तर बस्तर कांकेर 23 फरवरी 2025/ त्रिस्तरीय आम निर्वाचन के तहत अंतिम चरण का मतदान संपन्न कराने के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने माध्यमिक शाला बोड़ागांव के शिक्षक रूपचंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Ro.No - 13672/156

जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि अंतागढ़ विकासखण्ड के मतदान केन्द्र क्रमांक 44 प्राथमिक शाला सुरेवाही में मतदान दल क्रमांक 40 पर मतदान अधिकारी-02 के रुप में माध्यमिक शाला बोड़ागांव के शिक्षक श्री रूपचंद साहू की ड्यूटी लगाई गई थी। श्री साहू के द्वारा मतदान दिवस को शराब का सेवन करना पाया गया। पंचायत निर्वाचन 2025 के लिये सौंपे गये अतिमहत्वपूर्ण दायित्व और कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण निर्वाचन कार्य में स्पष्ट रुप से प्रभावित हुआ। उक्त कृत्य को अत्यंत ही खेदजनक एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिसके कारण शिक्षक श्री रुपचंद साहू को निलंबन किया गया है। निलंबन अवधि में कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कांकेर में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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