Financial assistance of Rs 28 lakh approved for the families of 07 deceased
उत्तर बस्तर कांकेर 10 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् सर्प काटने, आग में जलने, कुंआ, डबरी तथा तालाब में डूबने से मृत्यु होने के 07 प्रकरणों के लिए मृतकों के निकटतम आश्रितों को कुल 28 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम चौगेल निवासी 42 वर्षीय राजेन्द्र नरेटी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके आश्रित श्री ओमप्रकाश नरेटी को चार लाख रूपए और ग्राम साल्हे निवासी 61 वर्षीय श्रीमती गोमती बाई उईके की आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके आश्रित श्री सियाराम को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार पखांजूर तहसील के ग्राम मुरडोडा निवासी परमेश्वरी यादव की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने पर आश्रित तुलाराम यादव के लिए चार लाख रूपए तथा पी.व्ही.-40 पुरूषोत्तमनगर निवासी ढाई वर्षीय दिक्षिता दास की गड्ढे में गिरने से मृत्यु होने पर आश्रित रमेश दास के लिए चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। कोयलीबेड़ा तहसील के ग्राम गोटांच निवासी 44 वर्षीय रासोबाई आंचला की डबरी में डूबने से मृत्यु होने पर घसियाराम आंचला के लिए चार लाख रूपए तथा अंतागढ़ तहसील के ग्राम बर्रेबेड़ा निवासी 58 वर्षीय मंगल राम कोर्राम की मृत्यु सर्प काटने से हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती अंकालो बाई के लिए चार लाख रूपए और नरहरपुर तहसील के ग्राम चरभट्ठी निवासी 04 वर्षीय गौरव पटेल की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके माता-पिता श्री खोमनलाल और श्रीमती जानकी पटेल के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।







