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इंदिरानगर मारपीट मामले का आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में भेजा रिमांड पर

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The accused in the Indiranagar assault case was arrested, the Kotwali police sent him on remand under sections of assault and Arms Act

रायगढ़। इंदिरानगर में हुए विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी सुमित माली उर्फ पाजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में पीड़ित अमित सिंह राजपूत (27) ने 7 जून को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि घटना 6 अप्रैल को इंदिरानगर चौक में हुई थी।
पीड़ित ने बताया कि उसके बड़े पिताजी का लड़का जगन्नाथ सिंह राजपूत शोभायात्रा में मौजूद था और डी.जे. बजाने की बात कह रहा था, तभी वहां मौजूद सुमित माली उर्फ पाजी ने उसे “बहुत होशियार बन रहा है” कहते हुए मां-बहन की अश्लील गालियां दीं। मना करने पर सुमित ने जान से मारने की धमकी दी और हाथ में रखे धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे जगन्नाथ के बाएं हाथ की कलाई पर गंभीर चोट आई, बीच बचाव में इसे भी चोट आई है। मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2), 118(1)(2) बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 144/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
वारदात के बाद आरोपी फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। 8 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इंदिरानगर स्थित उसके घर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में सुमित माली ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद की गई। साक्ष्य के आधार पर आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27 भी प्रकरण में जोड़ी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। पूरे मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, महिला प्रधान आरक्षक बसंती खुंटे एवं उनकी टीम की सक्रिय भूमिका रही।

Ro.No - 13207/159

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