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आरोपियों के विरुद्ध थाना कबीर नगर अपराध क्र. 46/2025 धारा – 296,333,351(1),118(1),3(5) BNS, 25,27 आर्म्स एक्ट का किया गया था पंजीबद्ध

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Against the accused, Kabir Nagar Police Station Crime No. 46/2025 Sections – 296,333,351(1),118(1),3(5) BNS, 25,27 Arms Act was registered

कटारनुमा गंडासा से हमला, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Ro.No - 13672/156

रायपुर । प्रार्थी दिनांक 07.04.2025 को आदर्श चौक के पास जय प्रकाश चौहान के लोक सेवा ऑफिस में शाम करीबन 7:00 बजे बैठा था तभी मुकेश दीप नशे की हालत में घूम रहा था और ऑफिस के सामने आकर गाली गलौज कर रहा था जिसे ऑफिस से निकलकर मना किया और बोला कि ऑफिस के पास गाली गलौज क्यों कर रहा है यहां पर महिलाएं भी है फिर मुकेश दीप, ने जयप्रकाश के ऑफिस के सामने आकर प्रार्थी को मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मुकेश दीप और राजा पिल्लै उर्फ बाबू ऑफिस के अंदर घुसकर प्रार्थी को हाथ मुक्का एवं लोहे के गंडासा जैसे औजार में मारपीट का चोट पहुंचाए कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपियान मुकेश दीप एवं राजा पिल्ले उर्फ बाबू की पता तलाश किया जा रहा था कि पता तलाश दौरान आरोपियान 01) मुकेश दीप पिता भास्कर दीप उम्र 30 साल निवासी अटल आवास कबीर नगर एवं 02) राजा पिल्लई उर्फ बाबू पिता गणेश पिल्लई उम्र 24 साल निवासी आदर्श चौक कबीर नगर रायपुर जो आदर्श चौक पान ठेला के पास खड़े मिले जिन्हे घेराबंदी कर पकड़कर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये तथा आरोपी मुकेश दीप से घटना में प्रयुक्त कटारनुमा धारदार गंडासा जप्त किया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपी-

01) मुकेश जी पिता भास्कर दीप उम्र 30 साल निवासी अटल आवास थाना कबीर नगर रायपुर
02) राजा पिल्लई उर्फ बाबू पिता गणेश पिल्लई उम्र 24 साल निवासी EWS-86,आदर्श चौक थाना कबीर नगर रायपुर (छ.ग.)

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