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स्कूल के पास बिना अनुमति बज रही डीजे जप्त, थाना प्रभारी छाल ने डीजे संचालक पर किया कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही…….

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DJ seized without permission near school, police station in-charge Chaal took action against DJ operator under Noise Act…

रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी श्री संजय महादेवा व एसडीओपी खरसिया श्री प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में ध्वनि प्रदूषण पर सतत निगाह रखकर थाना, चौकी प्रभारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है । इसी कड़ी में कल दिनांक 24/01/2024 थाना प्रभारी छाल निरीक्षक विजय चेलक द्वारा स्कूल के पास बिना अनुमति बज रही डीजे को जप्त कर डीजे संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है ।

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जानकारी के मुताबिक कल सुबह ग्राम नवापारा के विवेकानंद स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान में तेज ध्वनि में बज रहे डीजे की सूचना मोहल्लेवालों द्वारा थाना प्रभारी को छाल को दिया गया । थाना प्रभारी छाल निरीक्षक विजय चेलक तत्काल अपने स्टाफ के साथ मौके पर जाकर तस्दीक किये, जहां सार्वजनिक स्थान में अधिक आवाज से डीजे बजता मिला । थाना प्रभारी द्वारा संचालक को डीजे बजाने संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया जिसमें डीजे संचालक असफल रहा । थाना प्रभारी द्वारा अनाधिकृत रूप से डीजे बजाने पर डीजे पिकअप वाहन समेत 4 नग साउंड बॉक्स, जनरेटर एमप्लीफायर व अन्य डीजे सामग्री कीमती 4 लाख रूपये की जप्ती कर थाना लाया गया । अनावेदक डीजे संचालक- भरत धीवर पिता गेंदु राम धीवर उम्र 32 साल निवासी एसईसीएल नवापारा कॉलोनी थाना छाल जिला रायगढ़ के कृत्य पर थाना छाल में कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10,15 के तहत कार्यवाही की गई है । कार्यवाही में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक विजय चेलक के हमराह प्रधान आरक्षक छवि पटेल, आरक्षक सूरज सिदार तथा हरेंद्र पाल सिंह जगत शामिल थे ।

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