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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ

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Process of online registration for post matric scholarship started

उत्तर बस्तर कांकेर 27 मई 2025/ जिले में संचालित समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे 31 मई तक ऑनलाईन पंजीयन करा सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं उच्चतर) के आवेदन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन हेतु नवीनीकरण आवेदन 31 मई से 30 नवम्बर 2025 तक तथा नवीन आवेदन हेतु 31 अगस्त से 30 नवम्बर तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस मे ंप्राप्त होगा। निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं ड्राफ्ट प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

Ro.No - 13672/156

सहायक आयुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा ढाई लाख रूपए प्रतिवर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा एक लाख रूपए प्रतिवर्ष होना चाहिए। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल मे ंप्रदाय निर्देश का अवलोकन किया जा सकता है।

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