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ग्रामसभा का आयोजन 25 से 30 जून तक

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Gram Sabha will be organized from 25 to 30 June

उत्तर बस्तर कांकेर, 23 जून 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 25 जून से 30 जून 2025 तक ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामसभाओं का आयोजन अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें ताकि एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्रामसभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्रामसभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्रामसभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।

Ro.No - 13672/156

कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा व मुनादी कराएं। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ (GS NIRNAY) मोबाईल एप में अपलोड कर ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 04 जुलाई 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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