Home Blog हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा….

हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा….

0

In the murder case, the accused was sentenced to life imprisonment and fine….

● घरघोड़ा के नरवाडीपा में रहने वाले अधेड़ व्यक्ति की उसके साले ने कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या….

RO NO - 12784/140

रायगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा श्री अच्छे लाल काछी द्वारा 29 जनवरी को थाना घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत नरवाडीपा में रहने वाले ललित उरांव की हत्या के अभियुक्त अजीत टोप्पो पिता स्वर्गीय स्टानिसलास टोप्पो उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम घोघरबेसेन थाना बगीचा जिला जशपुर वर्तमान निवास नरवाडीपा घरघोड़ा को हत्या के अपराध में दोष सिद्ध पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं ₹500 अर्थदंड के सजा से दंडित किया गया है । मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा और अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री राजेश सिंह ठाकुर द्वारा न्यायालय में पैरवी की गई है ।

प्राप्त पत्रावली के मुताबिक मृतक ललित उरांव के पुत्र सतीश उरांव द्वारा 19 अक्टूबर वर्ष 2020 को थाना घरघोड़ा में उसके पिता ललित उरांव की उसके मामा अजीत टोप्पो द्वारा टांगी से गले में चोट पहुंचाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था । रिपोर्टकर्ता बताया कि उसकी दादी मित्रो बाई को नरवाडीपा इंदिरा आवास में मकान प्राप्त हुआ है । दादाजी की मौत के बाद से इंदिरा आवास मकान में उसके पिता ललित उरांव अकेले रहते थे । उसका मामा अजीत टोप्पो जशपुर का रहने वाला है जो ढाबे में काम करता था और रात को पिताजी के साथ इंदिरा आवास मकान में सोता था । वर्ष 2020 को नुवाखाई त्यौहार के दिन रात में सभी घर में खाना पीना किये, इसका पिता ललित उरांव इंदिरा आवास मकान में सोने चला गया, उसके पीछे-पीछे अजीत टोप्पो भी गया । रात करीब 9:30 बजे इंदिरा आवास मकान में सतीश उरांव गया तो इसका अजीत टोप्पो मकान से बाहर निकल रहा था, अंदर जाकर देखा तो उसके पिता ललित उरांव के गले में चोट थी वहीं टांगिया पड़ा था जिसे अभियुक्त अजीत टोप्पो द्वारा बाद में कहीं और रख दिया गया । प्रार्थी सतीश उरांव द्वारा अभियुक्त अजीत टोप्पो और मृतक उसके पिता के मध्य खाना-पीना को लेकर झगड़ा विवाद में अभियुक्त द्वारा टांगी से मारकर हत्या किए जाने की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 244/2020 धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया ।

तत्कालीन थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा तत्काल आरोपी अजीत टोप्पो को गिरफ्तार कर विवेचना दरम्यान प्रार्थी मृतक के पुत्र सतीश उरांव, मृतक की पत्नी अनिमा उरांव, मृतक के भाई, पिता, जप्ती के गवाहों का कथन लेकर, चिकित्साधिकारी से जप्त आलाजरब का परीक्षण करा कर आरोपी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत किया गया । मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री राजेश सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का खंडन नहीं हुआ और आरोपित अजीत टोप्पो पर हत्या का आरोप सिद्ध पाया गया । माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अच्छेलाल काशी द्वारा आरोपित अजीत टोप्पो को दोषी करार कर धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास के साथ ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here