Notification of Prime Minister Crop Insurance Scheme issued
किसान 31 जुलाई तक करा सकते हैं फसल बीमा
उत्तर बस्तर कांकेर 14 जुलाई 2025/ किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए जिले में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है।
उप संचालक कृषि ने जानकारी दी है कि इस योजना में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भू-धारक और बटाईदार किसान भी पात्र होंगे। अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है, उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। गैर ऋणी किसान भी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बी-1 खसरा और स्व प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते है। उन्होंने बताया कि किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा कराना होगा। इसकी सूचना संबंधित बैंक को देना जरूरी है।


