Home Blog कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू

कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू

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Section-163 implemented in the Collectorate premises and surrounding area

धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित

Ro.No - 13672/156

उत्तर बस्तर कांकेर, 30 जुलाई 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 01 अगस्त से 30 अक्टूबर 2025 तक कुल 90 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

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