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अब गांजा पीने वालों की खैर नहीं! पुलिस ने शुरू की धरपकड़, सीधे जेल भेजे जा रहे नशेड़ी

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रायपुर। रायपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। जहां एक ओर अवैध गांजा कारोबार से जुड़े लोगों पर लगातार एक्शन हो रहा था, वहीं अब सार्वजनिक जगहों पर गांजा पीने वालों को भी सीधे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पिछले दो दिनों में पुलिस ने ऐसे सात लोगों को गांजा पीते पकड़ा है।

 

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चिलम, गांजा बरामद; 27 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस ने पकड़े गए इन लोगों से चिलम, गांजा और लाइटर जैसे सामान बरामद किए हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ 27 एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत जुर्म दर्ज किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

 

नशेड़ियों के उपद्रव से बिगड़ता माहौल

 

शहर में लगभग सभी थानों में दिन-दहाड़े नशेड़ियों के उपद्रव और सड़कों पर गाली-गलौज करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिससे सार्वजनिक माहौल खराब हो रहा था। रायपुर रेंज आईजी अमरेज मिश्रा ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक में एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत अवैध नशे के कारोबार से जुड़े लोगों और उन्हें सहयोग करने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

 

कितनी होगी सजा? क्या हैं प्रावधान?

 

  • सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी करने और नशे का सामान बरामद होने पर 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को एक साल तक की सजा हो सकती है। यह मामला थाने से जमानतीय नहीं है।
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर 36 सी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई का नियम है, जो जमानतीय है। पुलिस पिछले 2 सालों से हर साल 36 सी के तहत चार हजार से ज्यादा कार्रवाई कर रही है, लेकिन आरोपियों को थाने से जमानत मिल जाने के कारण पब्लिक प्लेस पर नशाखोरी में कमी नहीं आ रही है।
  • यह भी उल्लेखनीय है कि गांजा, हेरोइन, चिट्टा, अफीम, एनडीएमए, ब्राउन शुगर जैसे प्रतिबंधित नशे का बनाना या उत्पादन करना, भंडारण (रखना), विक्रय करना और इस्तेमाल (उपभोग) करना सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। खरीदने, रखने और इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।

रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में विभिन्न प्रावधान हैं, और इसी के तहत सार्वजनिक तौर पर गांजा समेत अन्य प्रतिबंधित नशा करने वालों को कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन सामानों की बिक्री करने वाली कई कंपनियों ने पुलिस की नोटिस और कार्रवाई के बाद बटनदार चाकू और नशे की चीजों की बिक्री छत्तीसगढ़ में बंद करने पर सहमति जताई है, और पुलिस इन पर लगातार नजर रखे हुए है।

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