The Collector appealed to constitute an internal complaints committee at private sector workplaces as well.
शिकायत समिति गठित नहीं होने पर 50 हजार रूपए की जुर्माने से किया जाएगा दण्डित
उत्तर बस्तर कांकेर, 15 अक्टूबर 2025/ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 अंतर्गत निजी क्षेत्र के सभी संस्थानों जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। उन संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना है। साथ ही ेshe box पोर्टल https://shebox.wcd.gov.in के विकल्प private Head office Registration (निजी मुख्य कार्यालय पंजीयन) में आंतरिक शिकायत समिति की एंट्री किया जाना अनिवार्य है।
इस संबंध में कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा जिले के सभी संबंधित निजी संस्थाएं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर she box पोर्टल पर एंट्री करने हेतु अपील की गई है। उन्होंने आगामी 07 दिवस में गठन अथवा एंट्री का कार्य नहीं करने वाली संस्थाओं पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। जिले में जिन निजी संस्थाओं द्वारा आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं की गई है अथवा she box पोर्टल पर एंट्री नहीं की गई है। ऐसी संस्थानों को महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा- 26 के अनुसार 50 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।



