Assistance amount of Rs 24 lakh approved for 06 families affected by natural calamity
उत्तर बस्तर कांकेर 30 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुंआ में डूबने, सर्प काटने, तालाब एवं गड्ढा में डूबने से मृत्यु होने के 06 प्रकरण में मृतकां के आश्रितों को चार-चार लाख रूपए के मान से 24 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
अंतागढ़ तहसील के ग्राम अमोड़ी निवासी 30 वर्षीय दिनेश पोटाई की कुंआं में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित श्रीमती सुगन्तीन के लिए चार लाख रूपए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार आमाबेड़ा तहसील के ग्राम आलानार की 18 वर्षीय हीरसिंग की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम गुडउराम कोमरा हेतु चार लाख रूपए, दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम उइकाटोला के 46 वर्षीय शामसिंह शोरी की सर्प काटने से मृत्यु होने से उनकी पत्नी श्रीमती कारोबाई को चार लाख रूपए, पखांजूर तहसील के ग्राम पिनकोड़ो निवासी 74 वर्षीय फगनी बाई कड़ियाम की डबरी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित शिवा कड़ियाम के लिए चार लाख रूपए, दुर्गूकोंदल के 05 वर्षीय जैनसिंग कोर्राम की कुंआनुमा गड्ढे में गिरने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता श्रीमती जागेश्वरी एवं किशोर कोर्राम को चार लाख रूपए तथा आमाबेड़ा तहसील के ग्राम कोहबेड़ा निवासी 50 वर्षीय श्रीमती कज्जे बाई वड्डे की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित संतुराम वड्डे के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से किया जाएगा।



