Home Blog आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले 03 गिरफ्तार ।

आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले 03 गिरफ्तार ।

0

03 people arrested for fraud to gain financial benefits.

दिनांक 31.10.2025

Ro.No - 13672/156

पुलिस थाना कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर

 अलग अलग बैंकों में खाता खोलकर अवैधानिक लेनदेन कर धोखाधडी करने में शामिल।
 धोखाधड़ी अथवा अन्य आपराधिक कृत्यों से कुल 59,88,651रूपये का धोखाधड़ी करना पाया गया।
गिरफ्तार आरोपीः-
1.आयुष कुमार राय पिता स्व. संतोष राय उम्र 20 वर्ष साकिन ईस्मालपुर डोगीगंज जिला छपरा (बिहार)
2.धर्मेंन्द्र कुमार उर्फ धीरज पिता अरूण राम चन्द्रवंशी उम्र 28 वर्ष साकिन सुकराव जिला नालडा (बिहार)
3.रेडरोज उर्फ गोरेलाल पिता बच्चुराम उम्र 30 वर्ष साकिन सुकराव जिला नालडा (बिहार)

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उ.ब.कांकेर श्री आई.के. एलिसेला(भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल (भापुसे) भानुप्रतापपुर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में एवं अनु. अधिकारी पुलिस श्री मोहसीन खान के पर्यवेक्षण में थाना कांकेर में दर्ज अपराध विवरणः- पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र की जंाच किया जो जांच दौरान आरोपी 1.शत्रुधन राम मण्डावी पिता बासुराम मण्डावी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम किरगोली बडेपारा तहसील कांकेर थाना कांकेर जिला कांकेर एवं 2.रविशंकर मण्डावी पिता शिशुपाल मंडावी उम्र 28 वर्ष ग्राम पेटोली थाना कांकेर द्वारा जान बूझकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी अथवा अन्य आपराधिक कृत्यों से प्राप्त राशि को प्रवचना पूर्ण उपायों द्वारा छिपाकर रखने तथा उपयोग करने हेतु सर्वप्रथम युको बैंक कांकेर एवं अन्य बैंकों में खाता खुलवाकर दिनांक 07.12.2024 से 25.06.2025 तक अपने बैंक खातों में कुल रकम 59,88,651/रू रूपये का लेन देन होना पाया गया एवं रुपयों का संवर्धन करना व अवैधानिक लेनदेन करना पाये जाने पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 317(2). 317(4), 317(5), 318(4), 3(5) बीएनएस का अपराध घटित होना पाये जाने से थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 382/2025 धारा- 317(2). 317(4), 317(5), 318(4), 3(5) बीएनएस का अपराध कायम का विवेचना में लिया गया आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। विवेचना के दौरान पुछताछ किया गया,जिसमंे रविशंकर मण्डावी ने अपने कथन में बताया कि वह रांची के धीरज कुमार एवं गोरेलाल एवं अन्य को धोखाधड़ी में शामिल होना बताये उक्त अपराध के आरोपी अन्य अपराध में केन्द्रीय जेल जगदलपुर में परिरूध होने से माननीय न्यायालय कांकेर से प्रोडक्शन वारंट जारी होने से आरोपीगण 1.आयुष कुमार राय पिता स्व. संतोष राय उम्र 20 वर्ष साकिन ईस्मालपुर डोगीगंज जिला छपरा(बिहार) 2.धर्मेंन्द्र कुमार उर्फ धीरज पिता अरूण राम चन्द्रवंशी उम्र 28 वर्ष साकिन सुकराव जिला नालडा(बिहार) 3.रेडरोज उर्फ गोरेलाल पिता बच्चुराम उम्र 30 वर्ष साकिन सुकराव जिला नालडा(बिहार) को केन्द्रीय जेल जगदलपुर से प्रोडक्शन वारंट के तहत् दिनांक 31.10.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कांकेर के समक्ष पेश किया गया सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर,के नेतृत्व में, सउनि सोमेन्द्र सिंह, प्रआर.कौशल साहू आरक्षक मुकेश जुर्री, सदेश राम कोर्राम, शिव कुमार नेताम एवं सायबर सेल प्रभारी पे्रमप्रकाश अवधिया प्रआर.मनीराम भोई का अहम भूमिका रहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here